मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए एडमिशन पॉलिसी (प्रवेश नीति) जारी कर दी है. अब प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा में 13 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राओं को एडमिशन नहीं दिया जाएगा. नामांकन की परेशानियों के मद्देनजर एडमिशन के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है. यह नई व्यवस्था एमपी बोर्ड के सभी स्कूलों में लागू होगी.
नई नीति में नर्सरी में न्यूनतम आयु 3 साल और अधिकतम आयु साढे़ चार साल निर्धारित की गई है. जबकि केजी वन में दाखिले की उम्र सीमा 4 साल और अधिकतम आयु साढ़े पांच साल, इसी तरह केजी 2 में न्यूनतम आयु पांच साल और अधिकतम आयु साढ़े छह साल तय की गई है. वहीं पहली क्लास में न्यूनतम उम्र छह साल और अधिकतम उम्र साढ़े सात साल तय की गई है.