मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों पर बड़ा आदेश जारी किया है. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक मदरसों में पढ़ रहे छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा. अगर इस दौरान अवैध तरीकों से गैर मुस्लिम छात्र के नाम पाए जाते हैं या बिना उनके परिजनों की इजाजत के धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो मदरसे की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. जिसके बाद इन मदरसों का अनुदान बंद कर दिया जाएगा.इससे पहले राज्य सरकार ने श्योपुर जिले में 50 से ज्यादा मदरसों की मान्यता रद्द कर दी थी. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं.
मध्य प्रदेश के समाचार पत्र दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कई मसरसों में हिंदू बच्चों के नाम पर सरकारी मदद ली रही है. इसके बाद इस मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. जिसके बाद श्योपुर में मदरसों पर कार्रवाई हुई थी.
स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28(3) का हवाला दिया गया है. जिसके कहा गया है कि राज्य में मान्यता प्राप्त या सरकारी मदद लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थिति होने वाले को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.