मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून लागू होगा. इसकी शुरुआत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा से होगी. सरकार की ओर से लोक सुरक्षा कानून का अंतिम संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. कानून लागू होते ही सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. बता दें कि मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून बनाने की कोशिश 2020 में शुरू की गई थी.
लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप
सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा.
कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल में अनिवार्य
रिकॉर्डिंग 2 महीने तक सुरक्षित रखना होगा.
जरूरत पड़ने पर पुलिस को देनी होगी रिकॉर्डिंग.
सीसीटीवी लगाने का खर्च संचालक को वहन करना होगा.