मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल उर्फ राजू को जमानत मिल गई है. उसने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. इस अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. हालांकि प्रशासन अब इस मामले में रिव्यू पीटीशन फाइल करने की तैयारी में है. प्रशासन की कोशिश है कि उसे न्याय संगत तरीके से वापस पुलिस की हिरासत में लिया जा सके. जिससे कि इस मामले की जांच में कोई असर न पड़े.
इससे पहले साल 2015 में फैक्ट्री संचालक और मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया था. फिलहाल इस मामले की जांच छह सदस्यीय जांट कमेटी कर रही है.
बता दें कि 6 फरवरी को हरदा के बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 125 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस धमाके से 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई थी. धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी.