मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है. हाईकोर्ट ने इस रोक को हटाते हुए सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सरकार को 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने को कहा है. हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि – जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2019 में आयो तो इसे सरकार ने 2018 की भर्ती पर कैसे लागू कर दिया.
बता दें कि राज्य सरकार ने 2018 में हाईस्कूल शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की थी. 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए नियम बनाए और उसे लागू कर दिया गया. इससे पहले तक मिनिमन मार्क्स 60 अंक तय थे. इसके बाद बदलाव करते हुए 50 अंक कर दिए गए. लेकिन जब 2023 में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो ईडब्ल्यूएस कैंडीडेट्स ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. इस बीच भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई. जिस पर सरकार का कहना था कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से प्रक्रिया बढ़ाने पर रोक लगी दी थी.