मध्य प्रदेश में अब सब्जी-फल जैसी खाने-पीने वाली चीजों की फेरी लगाने वालों का अब मुफ्त में पंजीयन होगा. यह पंजीयन पांच साल तक के लिए होगा. इससे वो आर्थिक दंड (फाइन) से बच सकेंगे. प्रदेश सरकार के इस फैसले से फेरीवालों को बड़ी राहत मिलेगी. अब पंजीयन शुल्क 500 रुपए नहीं लिया जाएगा. यही नहीं यह पंजीयन ऑनलाइन भी किया जा सकेगा.
एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में ऐसे फेरी वालों की संख्या करीब 18 लाख है. इनका पंजीयन नहीं होने की स्थिति में इन पर 5 से 20 हजार रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से फेरीवाले पंजीयन नहीं कराते. लेकिन फ्री सुविधा मिलने पर अब उनके लिए यह आसान होगा. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में अब निशुल्क पंजीयन की सुविधा का आदेश जारी कर दिया गया है.