भारतीय सैनिकों पर बयानबाजी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को Allahabad High Court ने फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा कि – इसमें संदेह नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 19 (ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की आजादी शामिल नहीं है.
बता दें कि साल 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं. लेकिन मीडिया उनसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछता. उनके इस बयान पर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है. (तस्वीर साभार – इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजाब फेसबुक पेज से साभार)