वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से Supreme Court ने इनकार कर दिया है. अपने अंतरिम फैसले में Supreme Court ने कहा है कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ धाराओं पर रोक भी लगाई है. बोर्ड के कुल ग्यारह सदस्यों में तीन से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे. राज्यों के बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे.
Supreme Court ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसके मुताबिक वक्फ बनाने के लिए किसी को पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था. Supreme Court ने कहा कि जब तक इस संबंध में उचित नियम नहीं बनते, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा. फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है.