उत्तराखंड पुलिस ने फिलहाल हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की खबरों को खारिज किया है. पहले ऐसी खबरें थीं कि अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो गई है. वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी नेता के भाई और 2 पार्षद समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 50 संदिग्धों को भी पकड़ा गया है. हल्द्वानी के वनभूलपुरा में उपद्रव, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और हथियारों से हुए हमले में शामिल लोगों की तलाश में यूपी, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर में छापे मारे जा रहे हैं. पुलिस को सूचना मिली है कि हिंसा में शामिल लोग उत्तराखंड से बाहर जा चुके हैं. फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है.
हिंसा में पीएफआई का हाथ संभव
इस बीच हल्द्वानी नगर निगम ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर 2.44 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी कर दिया है. भरपाई की इस रकम को देने के लिए उसे 15 फरवरी तक का वक्त दिया गया है. इस नोटस में उन चीजों का ब्योरा है, जो हिंसा में तोड़ी गईं. वहीं इस हिंसा पर बीजेपी सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल का कहना है कि जिस तरह ये हिंसा पूरी प्लानिंग से अंजाम दी गई. उससे आशंका है कि इस घटना में पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हो सकते हैं.
हिंसा में महिला उपद्रवी भी शामिल थीं
हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा में कई महिला उपद्रवी भी शामिल थीं. जिस समय पुलिसकर्मियों पर बेदर्दी से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, उस वक्त ये महिलाएं इन लोगों पर पत्थर फेंक रही थीं. अब पुलिस ने हिंसा के वीडियो के आधार पर उन घरों की पहचान की जिन घरों से पथराव हो रहे थे. इन घरों से पथराव करने में महिलाएं सबसे आगे थीं. पुलिस इन घरों से पथराव करने वाली महिलाओं को पकड़कर पूछताछ कर रही है.
उपद्रवियों को हो सकती है उम्रकैद
हल्द्वानी हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हत्या की कोशिश का प्रयास जैसी कई धाराएं लगी हैं. इन धाराओं में उपद्रवियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. अब तक 50 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं.
अवैध निर्माण पर कार्रवाई निश्चित होगी
हल्द्वानी हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि – हिंसा की घटना में शामिल उपद्रवियों और अराजक तत्वों पर कार्रवाई लगातार जारी है. सभी दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उत्तराखंड में जो भी अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी. अतिक्रमण विरोधी अधियान को रोका नहीं जाएगा.