SC/ST Reservation को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद SC/ST आरक्षण का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है. क्योंकि धर्म बदलने के बाद व्यक्ति अपनी मूल जाति का दर्जा खो देता है और उसे SC/ST आरक्षण का लाभ पाने का अधिकार नहीं रह जाता. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए हैं, उन्हें एससी समुदाय के लिए बने लाभ मिलना फौरन बंद किया जाए.
Allahabad High Court ने यह आदेश यूपी के महाराजगंज के एक मामले में दिया. जिसमें एक व्यक्ति ईसाई बनने के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में खुद को हिंदू बताकर SC/ST आरक्षण का लाभ ले रहा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने प्रशासन से 4 महीने में ऐसे मामलों में कार्रवाई करने को कहा है.