सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है. कोर्ट ने साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और फिलहाल 2012 के नियम लागू रहेंगे.
बता दें कि नए नियमों का देश भर में विरोध हो रहा था. इसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी. मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है.
इस मसले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए हम सब साथ रहते हैं आज इंटर कास्ट शादियां भी होती हैं. हमने जातिविहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है कि आज हम उसके पीछे हटते हुए उलटी दिशा में बढ़ रहे हैं.