राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और वो आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है. यही नहीं कोर्ट ने कहा कि आरोपी मोहम्मद जावेद से किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी काफी समय से जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा. इसलिए उसे जमानत दी जाती है.
बता दें कि 28 जून, 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में एनआईए ने इन दोनों को मिलाकर कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था. इससे पहले एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. अब इस मामले में एनआईए कोर्ट में चार्ज फ्रेम पर बहस की जा रही है.