मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं. अब सरकारी अनसूटेबल कॉलेजों के छात्र सूटेबल कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे. बता दें कि सीबीआई जांच में प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज अनुपयुक्त पाए गए थे.
मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने सत्र 2021-22 और 2022-23 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों के छात्रों को एनरॉलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने को कहा है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अनुपयुक्त कॉलेजों के छात्र, सूटेबल कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे.