मध्य प्रदेश में डॉ मोहन यादव सरकार, गौ तस्करी पर नकेल कसने की तैयारी में है. इसके लिए प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होगा. इस कानून के तहत अब दोषियों को सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है. मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पास किया था.
अब कलेक्टर को मिली पॉवर
गौ तस्करी के मामलों में एक्शन को लेकर इस अधिनियम में दो अहम संशोधन किए गए हैं. अब तस्करी में पकड़े गए वाहनों को तक तक कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा. जब तक जिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो जाती. अब आरोपी, कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में अपने वाहन को पाने के लिए नहीं जा सकता. नए कानून में दोष साबित होने पर सात साल की सजा का प्रावधान है.