दिल्ली की शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखीं. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील में कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि जिससे वो जेल से बाहर नहीं आ सकें. जबकि बेल के नियम और जेल अपवाद हैं. उन्होंने कहा कि सिसोदिया को बेल देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था.
वहीं दूसरी ओर सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए. अगर उन्हें जमानत मिली तो हाईकोर्ट को निराशा होगी. साथ ही साथ सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
बता दें कि शराब नीति से जुड़े ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को बेल मिल चुकी है. लेकिन 26 जून को सीबीआई केस में तिहाड़ जेल से ही केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया. जिसके बाद उनकी हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ गई थी. इससे पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए उन्हें 10 मई को रिहा किया गया था. (तस्वीर साभार – अरविंद केजरीवाल के फेसबुक पेज से साभार)