दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 6 शर्तों के साथ जमानत दी है. पहली शर्त- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे. दूसरी शर्त- किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे. तीसरी शर्त- केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे. चौथी शर्त- दस लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा. पांचवीं शर्त – जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. छठी शर्त- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को नियमों के मुताबिक बताया. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा. गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए. रिहाई के बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है. केजरीवाल कुछ नहीं है, देश अहम है. कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. चुनाव आयोग को करने, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को काबू करने की कवायद की जा रही है. हमें इन राष्ट्र विरोधी ताकतों का सामना करना होगा. (तस्वीर साभार – अरविंद केजरीवाल के फेसबुक पेज से साभार)