अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनके ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद ट्रंप सरकार द्वारा भारत समेत तमाम देशों पर लगाया गया टैरिफ अब रद्द हो गया है. अमेरिका की अदालत ने कहा है कि अमेरिका में टैरिफ लगाने का अधिकार वहां की कांग्रेस यानी कि संसद को है लेकिन ट्रंप ने युद्ध के समय की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर कांग्रेस की सहमति के बिना टैरिफ लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करते हुए बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया है.
दरअसल पिछले साल अप्रैल में ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर वहां से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया था. इस मसले पर ट्रंप सरकार का कहना है कि अगर वह केस हारे तो इससे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा.