मध्य प्रदेश में दीवाली से पहले प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को सरकारी योजनाओं के लाभ का तोहफा दिया है. अब प्रदेश सरकार बस, ट्रक, लोडिंग वाहनों के ड्राइवर-कंडक्टर और क्लीनर का पंजीयन कराएगी. दरअसल, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961 के तहत ऐसे संस्थानों के पंजीयन का प्रावधान है.
अभी तक प्रदेश में मोटर यातायात परिवहन संस्थानों और उनमें काम करने वाले लेबर, श्रम कानूनों के तहत सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे. लेकिन अब उन्हें इन योजनाओं का फायदा मिल सकेगा. अगले एक महीने तक ऐसे श्रमिकों के पंजीकरण का अभियान चलाया जाएगा.