विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR फॉर्म) को लेकर Election Commission ने मतदाओं को चेताया है कि वो दो-दो जगहों से SIR फॉर्म न भरें. ऐसा करने पर उन्हें एक साल की सजा या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत उन्हें एक साल की सजा दी जा सकती है. अगर किसी वजह से किसी मतदाता का नाम दो जगहों पर मतदाता सूची में है तो वो सिर्फ एक जगह SIR फॉर्म भरें.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ऐसा करने पर Election Commission ऐसा करने वालों को आसानी से पकड़ लेगा. इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतदाताओं की शिकायत को दूर करने के लिए बुक अ कॉल विद बीएलओ (Book a call with a BLO ) की सुविधा पोर्टल की सुविधा भी प्रदान की है.
फिलहाल 4 दिसंबर तक सिर्फ SIR फॉर्म भरकर जमा करना है. इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी. इसमें अगर आपका नाम है तो फिर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं. चुनाव आयोग उन शिकायतों का निवारण करेगा.