मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों को प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. पंचायत सचिवों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अब 7 साल तक अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. इससे पहले तक यह तीन साल तक थी. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने नवंबर 2017 के अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता संबंधी नियम में संशोधन किया है.
अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता संबंधी नियम में संशोधन
अनुकंपा नियुक्ति अवधि में बदलाव
7 साल तक अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी
आश्रित की पढ़ाई न होने पर निर्धारित समय में पूरा करना होगा
पढ़ाई पूरी होने पर नियुक्ति होगी