गुजरात में सूरत के सलबतपुरा इलाके में एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम महिला को अपनी संपत्ति बेची तो जिला कलेक्टर ने इस संपत्ति को सील कर दिया. प्रशासन की यह कार्रवाई गुजरात के डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के उल्लंघन के तहत सील किया गया है.
गुजरात सरकार के डिस्टर्ब एरिया एक्ट के मुताबिक कलेक्टर किसी स्थान विशेष को डिस्टर्ब एरिया घोषित करते हैं, इस इलाके में संपत्ति बेचने और खरीदने पर प्रशासन की नजर होती है। एक्ट की धारा 5(ए) और (बी) के मुताबिक अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो उसे कलेक्टर की मंजूरी की जरूरत होगी और उसके लिए अप्लीकेशन देना होगा. उस इलाके का कलेक्टर इस बात की जांच करेगा और दोनों पक्ष को सुनने के बाद तय करेगा कि वो संपत्ति बेची या खरीदी जानी है या नहीं. ये डिस्टर्ब एरिया वैसे इलाके होते हैं जहां सांप्रदायिक दंगे हुए होते हैं. इसलिए अधिनियम का उल्लंघन करने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है. गुजरात सरकार का कहना है कि इस एक्ट को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए लागू किया गया है.