राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की शाखा पर रोक लगाने की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की कोशिशों को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. कर्नाटक सरकार ने सरकारी परिसरों में दस से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया था. ऐसा माना जा रहा था कि राज्य सरकार का यह आदेश राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा पर रोक लगाने के मकसद से दिया गया था.
हाईकोर्ट ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से पूछा कि – क्या सरकार इस आदेश के जरिए कोई खास मकसद साधना चाहती है. फिलहाल राज्य सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से एक दिन का वक्त मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार, गृह विभाग, डीजीपी और हुबली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है.