राजस्थान में अब जबरन धर्मपरिवर्तन पर उम्रकैद की सजा होगी. भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी है. इस संशोधन में उम्रकैद की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है. कानून मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक – मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाष में सम्मिलित नहीं किया गया है. इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा. जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है.
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अवैध धर्मांतरण में शामिल संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्रांट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है. उस संपत्ति की जांच के बाद जब्दी या फिर गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है. इस विधेयक को सरकार अब विधानसभा में पेश कर सकती है.