मध्यप्रदेश में तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और साप्ताहिक अवकास का फायदा भी मिलेगा. इसको लेकर श्रम विभाग ने गाइडलाइन जारी की है. श्रम विभाग ने सभी विभाग, संभाग आयुक्त, कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में साफ कहा गया है कि जो भी कंपनी निर्देश न माने उसके खिलाफ कर्मचारी अदालत की अपील कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों, नियम, उपक्रमों, मंडल, बिजली कंपनियों, दुग्ध सहित दूसरे विभागों में काम कर रहे तीन लाख पच्चीस लाख ठेका मजदूरों, आउटसोर्स कर्मियों को बीमा, ग्रेज्युटी, बोनस, ओवरटाइम, पीएफ साप्ताहिक अवकाश (वीक ऑफ) समेत सभी सुविधाएं मिलेंगी.