मध्य प्रदेश में नौवीं कक्षा के एडमिशन की एज लिमिट (न्यूनतम आयु) में छूट प्रदान की गई है. स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में 13 साल से 2-5 महीने कम उम्र होने पर भी नौवीं कक्षा में दाखिला मिल जाएगा. इस फैसले से प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा बच्चों को राहत मिली है. छात्र-छात्राओं को होने वाली दिक्कत की वजह से नियम में छूट दिए जाने की मांग काफी दिन से की जा रही थी.
इससे पहले तक आठवीं कक्षा पास कर चुके 13 साल से कम उम्र के छात्रों को नौवीं क्लास में दाखिला नहीं मिल पा रहा था. साथ ही साथ इन छात्र-छात्राओं का हाई स्कूल (हायर सेकेंडरी परीक्षा) में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था. अब इस फैसले के बाद ऐसे छात्र-छात्राओं को इसका फायदा मिल सकेगा.
एमपी में 2024-25 के लिए एडमिशन पॉलिसी
इससे पहले पिछले महीने के अंत में मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए एडमिशन पॉलिसी (प्रवेश नीति) जारी की थी. अब प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा में 13 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राओं को एडमिशन नहीं दिया जाएगा. नामांकन की परेशानियों के मद्देनजर एडमिशन के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है. यह नई व्यवस्था एमपी बोर्ड के सभी स्कूलों में लागू होगी.
नई नीति में नर्सरी में न्यूनतम आयु 3 साल और अधिकतम आयु साढे़ चार साल निर्धारित की गई है. जबकि केजी वन में दाखिले की उम्र सीमा 4 साल और अधिकतम आयु साढ़े पांच साल, इसी तरह केजी 2 में न्यूनतम आयु पांच साल और अधिकतम आयु साढ़े छह साल तय की गई है. वहीं पहली क्लास में न्यूनतम उम्र छह साल और अधिकतम उम्र साढ़े सात साल तय की गई है.