फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स- कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अदालत ने गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उचित आदेश पारित करना दिल्ली हाईकोर्ट पर निर्भर है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में दलीलें देने को कहा है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की ओर से नियुक्त समिति ने 6 जगह दृश्यों को हटाने का सुझाव दिया और डिस्क्लेमर में बदलाव की सिफारिश करते हुए ऑर्डर दिया था. इस पर फिल्म मेकर के वकील ने इसका पालन सुनिश्चित कराने की बात कही थी. बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया था कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है.
बता दें कि ये फिल्म राजस्थान में उदयपुर के एक दर्जी कन्हैया लाल की 22 जून, 2022 को मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था. उन्होंने इस जघन्य हत्या का वीडियो भी बनाया था. आरोपियों ने दावा किया था कि पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद उनके समर्थन में कन्हैया लाल द्वारा पोस्ट किए जाने पर उनकी हत्या की गई है. फिलहाल यह मामला जयपुर की विशेष NIA कोर्ट में लंबित है.