उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इससे संगठित अपराध पर शिकंजा कसने और क्रिमिनल में कानूनी नतीजों का डर पैदा करने में मदद मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय करते हुए कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी प्रॉपर्टी को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावित को जवाब देने के लिए पंद्रह का समय दिया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले को फैसला सुनाया है. वह उत्तर प्रदेश से जुड़ा नहीं था. बल्कि यह मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य बनाम जमीयत उलेमा-ए-हिंद का था. अच्छे शासन की पहली आवश्यकता कानून का शासन है जो सभी पर लागू होता है. इस फैसले से अपराधियों में कानून के प्रति भय बढ़ेगा. जिससे माफिया तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा.