मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ट्रिपल तलाक के एक मामले पर सुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) पर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को वैवाहिक न्याय और सुरक्षा देने के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि हमें अब देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता (UCC)को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि इसे वास्तविकता बनाया जाए. कोर्ट ने कहा कि एक अच्छी तरह से तैयार समान नागरिक संहिता ऐसे अंधविश्वासों और बुरी प्रथाओं पर रोक लगाने का काम करेगी. इससे देश की अंखडता को मजबूती मिलेगी.