Madhya Pradesh में हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ भारत के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपी को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपी फैसल खान (फैजान) को केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगाने के साथ-साथ तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी और भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा. इसके अलावा आरोपी फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ बेल मिली है.
हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए लगाई गई यह शर्त इसलिए लगाई गई है, जिससे आरोपी में देश के प्रति जिम्मेदारी और गौरव की भावना जागृत हो, जहां उसने जन्म लिया है. हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से जमानत की शर्त का पालन सुनिश्चित करने को कहा है. दरअसल सुनवाई के दौरान आरोपी का वीडियो भी पेश किया गया था जिसमें वह पाकिस्तान जिंदाबाद और अपने ही देश के खिलाफ नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है. हालांकि आरोपी का कहना है कि वह मजाक में ऐसा कर रहा था.