श्रम कानून को सख्ती लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अहम फैसला लिया है. अब सरकार श्रम कानून में जेल की जगह जुर्माना लगाने पर फोकस करेगी. श्रम और कानून विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उद्योगों के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करते हुए, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानून का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी को श्रमिकों का शोषण करने नहीं दिया जाएगा. सभी मजदूरों को उनका पूरा वेतन मिलेगा.
इसके अलावा योगी सरकार ने वन समेत 11 से अधिक कानूनों में बदलाव की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने एक हाईलेवल मीटिंग में सुग्मय व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025 के प्रावधानों पर चर्चा की और जरूरी निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि Ease of Doing Business को और मजबूत बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है. हमें ऐसे सुधार करने होंगे जो श्रमिकों और उद्यमियों, दोनों के लिए फायदेमंद हों. (तस्वीर – एमयोगी आदित्यनाथ फेसबुक पेज से साभार)