यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब 32679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी. इस फैसले को तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. क्योंकि कई अभ्यर्थी आयु सीमा के दायरे से बाहर होने की वजह से इस मौके से चूक रहे थे. उन्हें इस फैसले से एक मौका मिलेगा.
सामान्य वर्ग और EWS – आयु सीमा 25 वर्ष से कम
अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति – 30 वर्ष से कम
महिला – अधिकतम आय़ु में 3 साल की छूट
प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश में आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया गया है. यह फैसला यूपी लोक सेवा (भर्ती के लिए आयुसीमा का शिथिलीकरण) नियमवली 1992 के नियम 3 के तहत लिया गया है. (तस्वीर साभार – एमयोगी आदित्यनाथ फेसबुक पेज से साभार)