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Karnataka के स्कूल-कॉलेजों में Hijab पर रोक का आदेश वापस

Anju Pankaj Desk, May 14, 2026May 14, 2026

कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन का आदेश राज्य सरकार ने वापस ले लिया है. नए आदेश के मुताबिक अब हिजाब, कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ पहन का आने की इजाजत होगी. फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था. जिसके मुताबिक सरकारी कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म का पालन करना जरूरी था. अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आने के बाद इस आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है.

कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 में उडुपी के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज से हुई थी, जहाँ छह छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था। कॉलेज प्रशासन का तर्क था कि यह यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का उल्लंघन है, जबकि छात्राओं ने इसे अपने धार्मिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया। यह मुद्दा जल्द ही पूरे राज्य में फैल गया और इसके विरोध में कुछ स्थानों पर छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर प्रदर्शन किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अंततः, मार्च 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ (Essential Religious Practice) का हिस्सा नहीं है और स्कूल-कॉलेजों में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है।

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